जालना :- 28 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय जालना में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जालना और इनरविले क्लब ऑफ जालना के सहयोग से कानूनी शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय की प्राचार्या रीता टंडन, अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्षा मोहिते, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पी.पी. भारसाकड़े-वाघ, एसोसिएट सिविल जज श्रीमती एन. एक। वानखेड़े, अतिरिक्त न्यायाधीश लिशा पटेल, अध्यक्ष सतीश बगड़िया, सदस्य किशोर बगड़िया, निदेशक अजय अग्रवाल, इनरविले क्लब अध्यक्ष शिखा गोयल और एडवोकेट। अश्विनी धन्नावत उपस्थित थे।
कार्यक्रम की शुरुआत में छात्रों ने गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) पर एक सुंदर नाटक प्रस्तुत किया। उक्त नुक्कड़ नाटक का निर्देशन श्रीमती दुर्गा घोडके द्वारा किया गया कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में न्यायाधीश वर्षा मोहिते ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उपस्थित छात्र-छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया तथा बताया गया कि बच्चों के साथ उनके नजदीकी लोगों या उनके जानने वाले लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न होने की संभावना अधिक होती है। आमतौर पर बच्चे इस बारे में बात नहीं करते इसलिए माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों से बात करानी चाहिए। बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के संबंध में जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसकी जानकारी बच्चों को दूसरों को भी देनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उक्त कार्यशाला अभिभावकों एवं शिक्षकों के समक्ष आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे अगर किसी बात से परेशान हैं या उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ कुछ गलत कर रहा है तो वे इसकी शिकायत तुरंत अपने माता-पिता और शिक्षकों से कर सकते हैं। स्कूल ने स्वयं बच्चों से उन्हें स्वतंत्र महसूस कराने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि बाल यौन शोषण के मामलों में पूरी गोपनीयता बरती जाती है. अखबार में भी पीड़ित लड़की का नाम और पहचान नहीं दी गई है. इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों को आगे आकर विवाद करना चाहिए. अंततः प्रिंसिपल टंडन को स्कूल में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया गया, जिसके बाद उपस्थित छात्रों ने प्रश्न पूछे और अपनी शंकाओं का समाधान किया।
कार्यक्रम का परिचय श्रीमती भारसकडे-वाघ ने किया। उन्होंने अपने परिचय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही, एसोसिएट सिविल जज श्रीमती वानखड़े ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), अधिनियम 2015 पर छात्रों का मार्गदर्शन किया। श्रीमती शिखा जी. इनरविले क्लब, जालना के अध्यक्ष गोयल ने सरकार की पहल ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के बारे में जानकारी दी। वहीं अश्विनी धन्नावत ने भी बच्चों के अधिकार विषय पर मार्गदर्शन दिया. एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी दी गई है.