मुंबई में टैक्सी लाइसेंस धारक द्वारा रिक्शा के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत व्हाट्सएप के जरिए दर्ज कराई जा सकती है

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मुंबई : क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्चिम) ने ऑटोरिक्शा और टैक्सी लाइसेंस धारकों के लिए दुर्व्यवहार, किराया देने से इनकार करने, निर्धारित किराया से अधिक वसूलने के खिलाफ शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9920240202 और ई-मेल mh02.autotaxiशिकायत@gmail.com जारी किया है। यात्रियों को इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से वाहन नंबर, स्थान और अपराध की प्रकृति के बारे में शिकायत दर्ज करनी चाहिए, ताकि संबंधित दोषी वाहन मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जा सके।

इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने ऑटोरिक्शा और टैक्सी लाइसेंस धारकों के दुर्व्यवहार की शिकायत करने के लिए सु-मोटो याचिका दायर की है। 23 जून 2023 को इस याचिका की सुनवाई के दौरान आयोग ने ऑटोरिक्शा और टैक्सी लाइसेंस धारकों के दुर्व्यवहार की शिकायतों के लिए परिवहन विभाग के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर के स्टिकर को इस तरह प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं कि यात्री स्टिकर देख सकें। , किराया देने से इंकार करना, निर्धारित दर से अधिक वसूलना। तदनुसार, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मुंबई ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुंबई (पश्चिम) ने यात्रियों से यात्रा