जालना – सरकार ने सेक्टर घटक के साथ अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2023 से रबी 2025-26 सीज़न के लिए तीन वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। किसानों को सामूहिक सेवा केंद्र धारक से मात्र एक रुपया देकर फसल योजना में अपनी भागीदारी दर्ज करानी होगी। साथ ही कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण ने अपील की है कि यदि केंद्र संचालक अतिरिक्त राशि की मांग करता है, तो वह अपने संबंधित फसल बीमा कंपनी के कार्यालय, तहसीलदार, तालुका कृषि अधिकारी, कलेक्टर/जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी से संपर्क करें.
राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 से “व्यापक फसल बीमा योजना” लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, किसान के हिस्से की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए, किसान स्वयं केवल एक रुपये का भुगतान करते हैं पोर्टल https://pmfby.gov.in पर वे बैंकों, बीमा कंपनी प्रतिनिधियों, सामूहिक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी योजना में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। फसल बीमा योजना में भागीदारी दर्ज करने के लिए सामूहिक सेवा केंद्र धारक को रुपये का भुगतान किया जाता है। बीमा कम्पनी के माध्यम से प्रति आवेदन 40 रूपये लिये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है तद्नुसार शिकायतें प्रशासन को प्रस्तुत की जाये।