जालना – महाराष्ट्र सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेकर विवाह करने वाले बीजाभाज, इमाव और बीमाप्र के जोड़ों के लिए कन्यादान योजना लागू की गई है।
इस योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाले और अपनी बेटी से क्रॉस चेक के माध्यम से विवाह करने वाले दुल्हन के पिता, माता या अभिभावक को 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाले एनजीओ को प्रति योग्य जोड़े को 4,000 रुपये का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है. साथ ही दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
वर्ष 2023-24 में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाली सर्वाधिक संख्या स्वयंसेवी संस्थाओं की है, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भारत रत्न डाॅ. प्रस्ताव बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, जालना में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र सहायक आयुक्त समाज कल्याण, जालना के कार्यालय से उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि, सहायक आयुक्त दत्तात्रेय वाघ ने जिले के पात्र व्यक्तियों और संगठनों से कन्यादान योजना का लाभ उठाने की अपील की है।