मुंबई : कोंकण डिवीजन के 6 जिलों की पोक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 44 के तहत महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) की धारा 109 के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए मंडलीय बैठक चिल्ड्रन) अधिनियम, 2005 इस संगठन का आयोजन 22 जून को मुंबई में किया गया है, यह जानकारी महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एड. सुशीबेन शाह ने दिया।
इन दोनों कानूनों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल गृहों के अधीक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं विशेष बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवीक्षा अधिकारी , कोंकण संभाग के 6 जिलों में चाइल्ड लाइन और निजी स्वैच्छिक संगठन।यह एनजीओ सहित सभी संबंधित प्रशासनिक निकायों के प्रतिनिधियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में भाग लेने वाले विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुझावों और अनुशंसाओं को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इन सिफारिशों के संबंध में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की जाएगी।