धन मंत्री कुसुम योजना सौर कृषि पंप के माध्यम से कृषि के लिए प्रचुर मात्रा में पानी

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किसानों को खेती करते समय निर्बाध बिजली मिल सके इसके लिए सरकार ने सौर कृषि पंप उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों को फसलों को पानी की जरूरत होने पर पानी देना संभव हो सकेगा।

केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आवनम उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) को राज्य सरकार ने गति देने का फैसला किया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली dt. पीएम-कुसुम योजना के लिए दिशानिर्देश 22 जुलाई, 2019 को जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 12 मई 2021 को शासनादेश जारी कर अगले 5 वर्षों में 1 लाख प्रति वर्ष की दर से इस योजना के तहत 5 लाख सौर कृषि पंप लगाने का लक्ष्य रखा है।

लाभार्थी का हिस्सा होगा – पीएम कुसुम योजना के तहत ओपन कैटेगरी के किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 95 फीसदी सब्सिडी पर सोलर फार्म पंप मिलेंगे. पीएम कुसुम योजना के तहत 3 एच.पी. पंप के लिए पंप की कीमत जीएसटी सहित 1 लाख 93 हजार 803 है और सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा 19 हजार 380, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा 9 हजार 690 होगा। 5 एचपी पंप के पंप की कीमत जीएसटी सहित 2 लाख 69 हजार 746 एवं सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत हितग्राही अंश 26 हजार 975, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत हितग्राही अंश 13 हजार 488 होगा. 7.5 एच.पी. पंप के लिए पंप की कीमत जीएसटी सहित 3 लाख 74 हजार 402 एवं सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत हितग्राही अंश 37 हजार 440, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत हितग्राही अंश 18 हजार 720 होगा।

पीएम कुसुम-बी योजना के लिए पात्रता – सभी किसान जिनकी पहुंच स्थायी जल स्रोत तक है, वे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे। लेकिन यह जरूरी होगा कि ऐसे किसानों के पास पारंपरिक तरीके से बिजली का कनेक्शन न हो। 2.5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों के लिए 3 एचपी क्षमता तक के सौर कृषि पंप। 2.51 से 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसानों को 5 हॉर्स पावर के सौर कृषि पंप और 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को 7.5 हॉर्स पावर का भुगतान किया जाएगा। साथ ही योग्य क्षमता से कम क्षमता के सौर कृषि पंपों की मांग अनुमन्य रहेगी। कृषि पम्प विद्युत कनेक्शन नीति 2020 में पात्र किसानों को सौर कृषि पम्पों के आवंटन का भुगतान नीतिगत मानदण्ड के अनुसार जारी रहेगा।

व्यक्तिगत या सामुदायिक खेत, कुएं, बोरवेल के मालिक और बारहमासी नदियों/धाराओं से सटे कृषि भूमि वाले किसान भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। जिन किसानों के पास बोरवेल, कुआं और नदी आदि है। मेगापावर के माध्यम से स्थल पर पानी का एक स्थायी स्रोत सुनिश्चित किया जाएगा। तथापि, उक्त पंपों का उपयोग जल संरक्षण कार्यों के लिए जल जलाशयों से पानी पंप करने के लिए नहीं किया जाएगा। अटल सौर कृषि पम्प योजना-1, अटल सौर कृषि पम्प योजना-2 एवं मुख्यमंत्री सौर कृषि पम्प योजना का लाभ न लेने वाले लाभार्थी कृषक भी इस अभियान के अन्तर्गत लाभ के पात्र होंगे। जिन हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री सौर कृषि पम्प योजनान्तर्गत इस योजनान्तर्गत महाविद्रण कम्पनी में आवेदन किया है किन्तु उन्हें सौर कृषि पम्प आवंटित नहीं हुआ है, वे इस अभियान के पात्र रहेंगे।

जिन किसानों को 7.5 हॉर्स पावर से अधिक के सोलर एग्रो पंप की आवश्यकता है, वे 7.5 हॉर्स पावर से अधिक के एग्रो पंप लगा सकते हैं। लेकिन वे 7.5 एचपी सोलर फार्म पंप के भुगतान के लिए सब्सिडी के पात्र होंगे। शेष अतिरिक्त राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों को करना होगा। सौर फार्म पंप द्वारा प्रदान की गई बिजली के कारण अन्य बिजली उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किसान द्वारा एक सार्वभौमिक सौर पंप नियंत्रक का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उसका खर्चा संबंधित हितग्राहियों को वहन करना होगा।

सौर कृषि पम्प की स्थापना का उद्देश्य पीएम-कुसुम योजना के शासन के निर्णय में वर्णित प्रावधान को जिले की ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार तथा पहले आओ पहले प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना है। किसानों के नवीन आवेदनों को महाऊर्जा के माध्यम से स्वीकार करने हेतु 17 मई 2023 से कुसुम योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। महाऊर्जा https://kusum.mahaurja.com/…/Kusum-Yojana-Component-B आवेदन के लिए

वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। इस योजना एवं ऑनलाइन आवेदन की समस्त जानकारी महाऊर्जा की वेबसाइट www.mahaurja.com पर उपलब्ध है। किसान महाऊर्जा वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें और किसी अन्य फर्जी/धोखाधड़ी वाली वेबसाइट का उपयोग न करें। सभी किसान महाऊर्जा द्वारा शुरू किये गये ऑनलाइन पोर्टल का लाभ उठायें। अधिक जानकारी के लिए महौर्जा, मंडल कार्यालय, रेलवे स्टेशन के पास, औरंगाबाद से संपर्क करें।

– जिला सूचना कार्यालय, जालना