आरक्षित पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में जल्द लिया जाएगा निर्णय- महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा

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मुंबई : सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने बताया कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही यह सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जायेगी कि आरक्षित पदों पर कोई महिला अभ्यर्थी न पाये जाने पर पुरूष अभ्यर्थियों की भर्ती न की जाये. इस भर्ती में महिलाएं

महिला आरक्षण को लेकर विधायक डॉ. भारती लवकर द्वारा प्रस्तुत रोचक सुझाव पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में मंत्री श्री. लोढ़ा बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक डॉ. भारती लवकर, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के आयुक्त रूबल अग्रवाल सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे.

मंत्री श्री लोढ़ा ने कहा कि यदि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला आरक्षित पदों पर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है तो पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करने की मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी. उन्होंने निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह कार्रवाई करे।