पुनर्गठित मौसम आधारित फल फसल बीमा योजना मृग बहार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कॉल करें

11

जालना – वर्ष 2023 में 26 जिलों के 26 जिलों में 8 फलों की फसल यथा संतरा, मोसम्बी, अनार, चीकू, अमरूद, नींबू, सीताफल एवं अंगूर (ग) के लिए पुनर्गठित जलवायु आधारित फल फसल बीमा योजना मृगबहार क्रियान्वित की जा रही है। . पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फल फसलों के लेनदारों के साथ-साथ गैर-ऋणदाता किसानों के लिए स्वैच्छिक है। किसानों को अधिसूचित फल फसलों के मौसम जोखिम के साथ-साथ उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम के बारे में सूचित करने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर निकटतम ई-सेवा केंद्र या बैंक, वित्तीय संस्थान से संपर्क करना चाहिए। यह अपील कृषि विभाग की ओर से की गई है।

योजना में भागीदारी या गैर-भागीदारी के संबंध में घोषणा उस बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें पिकर्ज खाता/किसान क्रेडिट कार्ड खाता है। किसान उधारकर्ताओं को योजना में भाग लेने की समय सीमा से 7 दिन पहले बैंक को गैर-भागीदारी की घोषणा देनी होगी। ताकि बैंक आपस में बीमा का प्रीमियम नहीं काटेंगे। साथ ही, ऋण लेने वाले किसानों को योजना में भाग लेने के लिए ऋण पर ली गई अधिसूचित फल फसलों के लिए संबंधित बैंक को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। वे उधारकर्ता किसान जो बैंकों को योजना के भीतर गैर-भागीदारी के लिए सूचित नहीं करते हैं। निर्धारित अवधि में योजना में भाग लेना मान लिया जायेगा तथा इन कृषकों का बीमा प्रीमियम ऋण खाते से निर्धारित रीति से काट लिया जायेगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फल उत्पादक (कुल/काश्तकारी किसानों सहित सभी किसान) इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं। एक किसान को हिरण और अंबिया बहार सहित अधिसूचित फल फसल के लिए 4 हेक्टेयर की अधिकतम क्षेत्र सीमा तक बीमा पंजीकृत करने की अनुमति है। केवल उत्पादक बागों को ही बीमा द्वारा कवर किया जाएगा। बीमा कवर समाप्त कर दिया जाएगा यदि सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि बीमा कवरेज उस आयु से कम के बाग बागानों के लिए पंजीकृत है। यह योजना मृग बहार वर्ष 2022 में निम्न 3 बीमा कम्पनियों के माध्यम से प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। जालना जिले के लिए संपर्क करने वाली अगली बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। लिमिटेड ग्राहक सेवा संख्या 18002660700, फोन नं. 022-62346234 ई-मेल:[email protected] वर्ष 2023 में फल फसल योजना में कृषकों (उधारकर्ता एवं गैर-उधारकर्ता) को योजना में भाग लेने हेतु आवेदन जमा करने हेतु बैंक खाते से बीमा प्रीमियम की राशि बैंक/आप सरकार सेवा केंद्र/बीमा प्रतिनिधि/किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऋण लेने वाले या गैर-उधार लेने वाले किसानों की प्राथमिक सहकारी समितियां/निम्नलिखित अंतिम तिथियां हैं।

संतरा, अंगूर – (सी), पेरू, चूना फसल बीमा प्रीमियम की समय सीमा 14 जून 2023 मोसंबी, चना फसल बीमा प्रीमियम की समय सीमा 30 जून, अनार फसल बीमा प्रीमियम की समय सीमा 14 जुलाई, सीताफ्रूट फसल बीमा प्रीमियम की समय सीमा 31 जुलाई 2023 है।

मृग बहार वर्ष 2023 के लिए अधिसूचित फल फसलें, कवर मौसम जोखिम और बीमा कवरेज अवधि निर्धारित की गई है और निर्धारित मौसम जोखिम लागू होने पर बीमा कंपनी के माध्यम से बीमित किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। pmfby.gov.in) इस वेबसाइट पर जाना चाहिए। अधिसूचित फल फसलों के मौसम संबंधी जोखिम, बीमा राशि, बीमा कवर की अवधि, किस्त आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए मृग बहार दिनांक 01.09.2019 सरकार का निर्णय दिनांक 18 जून 2021 महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट https://www.maharashtra.gov.in और कृषि विभाग की वेबसाइट http://www.krishi.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही कृषि विभाग ने भाग लेने वाली बीमा कंपनियों को ई-सेवा केंद्र और बैंक स्तर पर इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी भी दी गई है।